प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना(PMFBY)
केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना का उदेशय फसल को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के दौरान आर्थिक संबल प्रदान करना है।इस योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को हुई थी।
इसमें किसान को खरीफ में 2% व रबीर1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है।
केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना का उदेशय फसल को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के दौरान आर्थिक संबल प्रदान करना है।इस योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को हुई थी।
इसमें किसान को खरीफ में 2% व रबीर1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है।
कहां करे आवेदन
किसी भी नजदीकी बैंक में जाकर ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है।ऑनलाइन फॉर्म भी सबमिट किया का सकता है
जो विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए लिंक पर क्लिक करके सीधे विभाग के पॉर्टल पर जा सकते हैं।
https://pmfby.gov.in ।
जो विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए लिंक पर क्लिक करके सीधे विभाग के पॉर्टल पर जा सकते हैं।
https://pmfby.gov.in ।
अन्तिम तारीख़ व प्रीमियम
प्रीमियम. अन्तिम तारीख़
खरीफ 2% । 31 जुलाई
रबी 1.5% . 31दिसम्बर
वाणिज्यिक 5%
बागवानी 5%
खरीफ 2% । 31 जुलाई
रबी 1.5% . 31दिसम्बर
वाणिज्यिक 5%
बागवानी 5%
आवश्यक दस्तावेज
1.Passport passport size photo
2.किसान का आईडी प्रूफ किसान (मतदाता पहचान पत्र/driving licence/आधार कार्ड)
3.एड्रेस प्रूफ (वोटर आईडी कार्ड/आधार कार्ड/राशन कार्ड)
4.खाता नंबर/खसरा नंबर की नकल
5.जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा लिखा गया दस्तावेजों बोई गई फसल के बारे में हो(सरपंच, पटवारी या प्रधान)।
नोट_
अगर खेत बंटाई पर लिया हो तो मालिक के साथ हुई करार की कॉपी।
विशेष
बीमा कवर सिर्फ प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान को ही कवर करता है।
किसी भी मानव निर्मित नुकसान का क्लेम नहीं किया जा सकता है।
क्लेम सीधा खाते में प्राप्त करने के लिए बैंक खाते का आधार से लिंक होना जरूरी है।
किसान क्रेडिट कार्ड है तो केसीसी का आधार से लिंक अनिवार्य है।
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